आयकर रिटर्न – फाइलिंग गाइड और ताज़ा अपडेट्स
क्या आप हर साल आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर उलझन में रहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग कहां से शुरू करें, कौन‑सी दस्तावेज़ चाहिए, कब तक फाइल करना है – इन सवालों के जवाब ढूंढते‑ढूंढते थक जाते हैं। इस लेख में हम सरल भाषा में आयकर रिटर्न की बुनियादी जानकारी और फाइलिंग के स्टेप‑बाय‑स्टेप गाइड लाए हैं। पढ़ते‑जैसे आप खुद कर पाएंगे, बिना किसी झंझट के।
आयकर रिटर्न क्या है?
आयकर रिटर्न (Tax Return) वह फॉर्म है जिसमें आप पिछले वित्तीय वर्ष की अपनी आय, टैक्स काटी गई राशि और अब तक की बची हुई टैक्स को इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते हैं। अगर आपने टैक्स भर दिया है तो रिटर्न फाइल करने से आपका टैक्स क्लीयर हो जाता है, और अगर टैक्स बची है तो रिफंड मिल सकता है। इसे फाइल न करने पर पेनल्टी या कानूनी कार्रवाई का जोखिम रहता है, इसलिए समय पर फाइल करना ज़रूरी है।
फाइलिंग के आसान स्टेप्स
1. **पोर्टल पर रजिस्टर करें** – इनकम टैक्स ई‑फ़ाइल पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर आपका पहले से PAN होना चाहिए। अगर नहीं, तो जल्द‑से‑जल्द PAN बनवाएं।
2. **आवश्यक दस्तावेज़ इकट्ठा करें** – फॉर्म 16/16A, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र (PF, PPF, ELSS), हाउज़िंग लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, और अन्य कोई भी स्रोत आय के दस्तावेज़।
3. **आधार और पैन लिंक करें** – पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो रिटर्न अस्वीकार हो सकता है।
4. **रिटर्न फॉर्म चुनें** – अधिकांश salaried लोग ITR‑1 (सहज) उपयोग करते हैं, जबकि फ्रीलांसर, प्रोप्राइटर आदि ITR‑3 या ITR‑4 लगा सकते हैं।
5. **ऑनलाइन भरें** – पोर्टल पर उपलब्ध प्री‑फ़िल्ड फॉर्म में अपनी जानकारी भरें। इनकम टैक्स पोर्टल खुद ही आपकी आय के कुछ भाग को फ़ॉर्म‑16/16A से लोड कर देता है, जिससे मैन्युअल एंट्री कम हो जाती है।
6. **वेरिफिकेशन करें** – फाइल करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन (E‑Verification) करना अनिवार्य है। आप ये अडॉइव (Aadhaar), नेट बैंकींग, या डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं।
इन सात कदमों को फॉलो करने से आपका आयकर रिटर्न लगभग 15‑20 मिनट में सबमिट हो जाता है। याद रखें, फॉर्म भरते‑समय छोटे‑छोटे गलती जैसे फॉर्म‑नंबर, बैंक एसीसी आदि को दोबारा चेक कर लें।
डेडलाइन और देर‑से‑फाइलिंग पर पेनल्टी
सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है (यदि आप बिना एक्सटेंशन के फाइल कर रहे हैं)। अगर आप ऑडिटेड फॉर्म (ITR‑3/4) भर रहे हैं तो इसकी डेडलाइन 30 सितंबर होती है। इस तारीख के बाद फाइल करने पर 1% प्रति माह (अधिकतम 25%) की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए, समय पर फाइल करना आपकी जेब के लिए बेहतर है।
आम सवाल और आसान जवाब
क्या मैं रिटर्न फाइल करने के बाद भी परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, आप मौजूदा रिटर्न को Revise कर सकते हैं, लेकिन इसका भी समय सीमा 31 अक्टूबर तक सीमित है।
क्या रिटर्न फाइल करना मेरे CIBIL स्कोर को प्रभावित करता है? नहीं, आयकर रिटर्न केवल टैक्स सम्बंधित जानकारी देता है, वह क्रेडिट स्कोर से जुड़ा नहीं है।
यदि मैं फ्रीलांसर हूँ तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करूँ? फ्रीलांसर और प्रोप्राइटर के लिए ITR‑3 या ITR‑4 (स्वरूप सं.) उचित रहता है।
इन बिंदीदार टिप्स को अपनाकर आप बिना झंझट के, सही समय पर अपना आयकर रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आप और अपडेट्स या विशिष्ट केस‑स्टडी देखना चाहते हैं, तो स्मार्टटेक समाचार पर वही टैग “आयकर रिटर्न” के अंतर्गत लिखी सभी लेख पढ़ें। यहाँ आपको नई टैक्स नीतियों, रिफंड ट्रैकिंग और विशेषज्ञों के व्यावहारिक सुझाव मिलेंगे।
1 अक्तूबर 2024
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आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समय सीमा अब 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी गई है। यह विस्तार उन सभी करदाताओं पर लागू होता है जिन्हें अपनी आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होती है। इस निर्णय के बाद से टैक्सपेयर्स और पेशेवरों को राहत मिलेगी, खासकर उन तकनीकी चुनौतियों के बीच जो आयकर पोर्टल पर सामने आ रही थीं।
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