GST के सबसे नए अपडेट – क्या बदल रहा है?

आपने शायद सुना होगा कि भारत में GST (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) हर महीने की तरह बदलता रहता है। नई दरें, नई फाइलिंग रूल, और कभी‑कभी टग‑ऑफ़ स्टेटस भी दिखता है. इस पेज पर हम वही बात सीधे‑साधे शब्दों में बताएँगे, ताकि आपको समझने में कष्ट न हो. अगर आप व्यापारी हैं, फ्रीलांसर या बस कर में रुचि रखते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए काम की है.

नए नियम और दरें – क्या जानना जरूरी है?

अभी हाल ही में केन्द्र सरकार ने कुछ प्रमुख वस्तुओं की GST दरों में बदलाव किया है. उदाहरण के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर 18% की दर बनी रह गई, लेकिन लक्ज़री कारों पर 28% की दर फिर से लागू की गई. साथ ही, छोटे व्यापारियों के लिए Composition Scheme में छूट की शर्तें थोड़ी ढीली की गईं – अब सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक के लोग लाभ उठा सकते हैं. यदि आपकी कंपनी इस सीमा में आती है, तो फॉर्म 27EQ की जगह सिर्फ एक सरल फॉर्म भरना पर्याप्त है.

GST रिफंड और एडवांस क्लेम कैसे करें?

रिफंड का इंतजार अक्सर व्यावसायिक cash‑flow को घिटा देता है. सबसे आसान तरीका है कि आप अपने रिटर्न में रिफंड इश्यू को सही से भरें और supporting documents (अडवांस टैक्स पेमेंट स्लिप, इनवॉइस, आदि) अपलोड करें. रिफंड का प्रोसेस आमतौर पर 60 दिन में पूरा हो जाता है, पर अगर आपका दावा सही से नहीं दिया, तो समय दो‑तीन गुना बढ़ सकता है. इसलिए, सभी इनवॉइस को डिजिटल रखें, GST पोर्टल पर QR कोड स्कैन करके ई‑इनवॉइस बनाएं और एक ही डेटा दोहराने से बचें.

कुछ सामान्य गलतियों पर नज़र डालें तो: 1) गलत HSN कोड का उपयोग, 2) इनवॉइस में ग्राहक के PAN या GSTIN की ग़लती, 3) रिवर्स चार्ज मेकैनिज़्म को समझे बिना लागू करना. ऐसी छोटी‑छोटी चूक्तियां आपके रिटर्न को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकती, जिससे पेनाल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है. यदि आप पहली बार फ़ाइल कर रहे हैं, तो एक विश्वसनीय टॅक्स सॉफ़्टवेयर या अकाउंटेंट की मदद लें.

GST पोर्टल पर नई सुविधाओं में डिजिटल सिग्नेचर के बिना फाइलिंग और ऑटो‑रिमाइंडर शामिल हैं. अब जब भी रिटर्न फाइल करना भुल जाए, तो पोर्टल से SMS या ई‑मेल रीमैन्डर मिलेगा. इसी तरह, टैक्सपेयर्स को अब GSTIN QR कोड के जरिए तुरंत इनवॉइस जनरेट करने की सुविधा मिल रही है – इसे अपनाएँ और कागज़ी काम कम करें.

संक्षेप में, GST का अपडेट फॉलो करना मुश्किल लग सकता है, पर रोज़ाना कुछ मिनट निकालकर पोर्टल पर नई नोटिफिकेशन देखना, या हमारे जैसे भरोसेमंद साइट पर पढ़ना, आपके व्यवसाय को सुरक्षित रखेगा. अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी विशेष केस के बारे में चर्चा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें. हम जल्द ही उत्तर देंगे और आपके टैक्स की परेशानियों को हल करने में मदद करेंगे.

इन्फोसिस पर 32,000 करोड़ रुपये के जीएसटी चोरी के आरोप, कंपनी को नोटिस

1 अगस्त 2024 · 0 टिप्पणि

इन्फोसिस पर 32,000 करोड़ रुपये के जीएसटी चोरी के आरोप, कंपनी को नोटिस

इन्फोसिस को 32,000 करोड़ रुपये के जीएसटी चोरी के आरोप में नोटिस मिला है। यह नोटिस जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों के लेनदेन और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं। कंपनी को नोटिस का जवाब देने के लिए समय दिया गया है। इन्फोसिस ने जीएसटी अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का वादा किया है।

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